लव जेहाद: योगी सरकार कैबिनेट ने ‘गैरकानूनी धर्म परिवर्तन अध्यादेश’ को दी मंजूरी
लखनऊ: मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी लव जेहाद पर कानून बनाने का रास्ता साफ़ हो गया है|
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में ‘गैरकानूनी धर्म परिवर्तन अध्यादेश’ पर कैबिनेट की मुहर लग चुकी है|
बता दें, कि स्टेट लॉ कमिशन पहले ही लव जेहाद के खिलाफ कानून की सिफारिश कर चुका था|
वहीं दूसरी तरफ गृह विभाग और न्याय विभाग भी इस कानून को लेकर पूरी तैयारी कर चुका है| अब विधान सभा में इस अध्यादेश को पेश किया जाएगा|
सजा का प्रावधान
जैसे कि, लव जेहाद (Love Jihad) अध्यादेश के मसौदे पर उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है|
उत्तर प्रदेश में अब Love Jihad यानी गैरकानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन कराने या धोखे से शादी करने पर सख्त सजा का प्रावधान किया जाएगा|
जानकारी के अनुसार अब शादी से पहले धर्म परिवर्तन करने के लिए कम से कम 2 महीने पहले नोटिस देना होगा|
केवल स्थानीय जिलाधिकारी ऐसे मामलों में अनुमति दे सकते हैं| अपना वास्तविक नाम छिपाकर शादी करने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है|