केंद्रीय सूचना आयोग का फैसला, RTI के तहत पति की इनकम जान सकती है पत्नी

जानकारी के अनुसार, एक महिला ने 28 नवंबर 2018 को RTI के तहत अपने पति की 2017-18 के इनकम टैक्स रिटर्न की जानकारी मांगी थी। सेंट्रल पब्लिक इंफॉरमेशन ऑफिसर (CPIO) ने जानकारी देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद यह महिला इस मामले को CIC के सामने ले गई थी।
CPIO की तरफ से दलील दी गई कि महिला द्वारा मांगी गई जानकारी निजी है, जिसका खुलासा RTI के सेक्शन 8(1)(j) के तहत थर्ड पार्टी के लिए नहीं किया जा सकता। बता दें, कि महिला के पति ने इसी आधार पर जानकारी देने से इनकार कर दिया था।
CIC ने पति के इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ी जानकारी मांगने के मामले में पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाया है। ऐसी जानकारी 15 दिन के अंदर पत्नी को उपलब्ध करानी होगी।
आदेश में हाईकोर्ट के फैसले का जिक्र
CEC ने हाईकोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि पत्नी को पति की टैक्सेबल इनकम के बारे जानने का हक है।
आयोग ने पति को निर्देश दिया कि वह आयकर योग्य इनकम की यह जानकारी 15 दिनों के अंदर ही दे दी जाए।